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Dehradun News: हरिपुर कालसी स्थित कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने के आदेश

Mon, 13 Mar 2023 01:42 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 13 Mar 2023 01:42 AM IST
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Order-register-Kalsi-Waqf property
अल्पसंख्यक आयोग ने हरिपुर कालसी स्थित कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश नईम हैदर निवासी ग्राम हरिपुर देहरादून की अपील पर सुनवाई के दौरान दिए।
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आयोग के मीडिया प्रभारी, गुलाम मुस्तफा के अनुसार नईम हैदर के प्रतिनिधि सफदर अली ने बताया कि हरिपुर कालसी में कब्रिस्तान स्थित है। जिसमें लगभग 200 वर्ष पुरानी कब्रें स्थापित हैं। यह कब्रिस्तान वन क्षेत्र में स्थित है। इन भूमि को कब्रिस्तान के लिए अंकित किया गया है। ग्रामीण कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के लिए कई वर्षों से अनुरोध करते आ रहे हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आयोग ने सुनवाई करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, देहरादून को आदेश दिए हैं कि वक्फ अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम हरिपुर कालसी में स्थित कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति के रूप में नियमानुसार दर्ज कराएं।
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