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रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर बिल्डर पर एक करोड़ जुर्माना

Wed, 26 Feb 2020 01:42 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 26 Feb 2020 01:42 AM IST
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One crore fine on builder for not registering
देहरादून। उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन कराए फ्लैट बेचने पर हेक्टर रियलटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करने पर कंपनी को आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। इसके अलावा अलॉटी को जमा की गई धनराशि 10.15 ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।
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रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश भोपाल निवासी पुष्पा गुप्ता ने रेरा में हेक्टर रियलटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जून 2019 में मामला दर्ज कराया था। पुष्पा गुप्ता ने बिल्डर की हरिद्वार में मारवेला सिटी परियोजना में फरवरी 2017 में फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने करीब 29 लाख रुपये जमा कराए, लेकिन इसके बाद भी तय समय पर कब्जा नहीं दिया गया। मामले में सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष ने बिल्डर को 45 दिन के भीतर अलॉटी को जमा की गई 29 लाख की धनराशि 10.15 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर बिल्डर द्वारा रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर फ्लैट बेचने को लेकर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि अगर 45 दिन के भीतर बिल्डर जुर्माना जमा नहीं करता है तो आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
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