फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   carrying driving license and vehicle documents are not necessary

देहरादून: अब ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन दस्तावेज साथ रखना जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होंगे मान्य

Wed, 30 Sep 2020 10:57 AM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2020 10:57 AM IST
विज्ञापन
carrying  driving license and vehicle documents are not necessary
प्रतीकात्मक तस्वीर

अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मान्य होंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन के दस्तावेज का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पोर्टल के जरिए होगा। नए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट एक अक्तूबर से देहरादून समेत देशभर में लागू होने की उम्मीद है।

विज्ञापन


देहरादून आरटीओ कार्यालय के अधिकारी नए मोटर अधिनियम के बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि, अभी नए एक्ट को लागू कराने की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो सकी है। एक-दो दिन के भीतर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा कि नया मोटर एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशानुसार उसे लागू कराया जाएगा।
विज्ञापन


सड़क पर रुककर दस्तावेज जांच से मुक्ति

नए मोटर अधिनियम लागू होने के बाद अब लोगों को रास्ते में चेक पोस्ट पर रुककर दस्तावेज चेक कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन से जुड़े दस्तावेजों की मूल कॉपी साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मान्य होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके लिए दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप पर उपलब्ध किया जाएगा। इन्हें कानूनी रूप से मान्य किया है। इसके अलावा भी ई-चालान समेत अनेकों कई अहम बिंदु शामिल किए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed