यहां पहली बार बैलेट पेपर में भी मिलेगा नोटा का विकल्प, निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश
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नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को मतपत्र में नोटा का विकल्प भी मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्र में नोटा के विकल्प का प्रावधान करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आयोग ने नोटा का निशान भी जारी किया है।
यह नगर निकाय का पहला चुनाव है, जिसमें मतपत्र पर नोटा का प्रावधान किया जाएगा। इस बार प्रदेश के सभी 84 नगर निकायों में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। पिछले निकाय चुनाव में नगर निगम देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य कई निकायों में ईवीएम से वोटिंग हुई थी।
ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया गया था। इस बार निकायों के चुनाव मतपत्र से होने पर भी आयोग ने नोटा का प्रावधान किया है। इसके लिए नोटा का चिन्ह भी जारी किया है। मतपत्र में सबसे आखिर में नोटा का चिन्ह होगा।
गोपनीयता रखने के लिए मतपत्र में नोटा का प्रावधान किया
यदि मतदाता को ऐसा लगता है कि वह चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो वह नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। आयोग के अनुसार मतदान न करने के अधिकार को गोपनीयता रखने के लिए मतपत्र में नोटा का प्रावधान किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को मतपत्र में नोटा का विकल्प देने के लिए आदेश दिए हैं।
ईवीएम मशीन में ही नोटा का विकल्प था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर नगर निकाय चुनाव के मतपत्र में पहली बार नोटा का प्रावधान किया जा रहा है। इस बार सभी निकायों में बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे।
- बीर सिंह बुदियाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम