फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   nomination will cancel in panchayat election

ऐसा बैनर बनवाया तो चुनाव से नामांकन खारिज

Thu, 20 Feb 2014 10:16 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 20 Feb 2014 10:16 AM IST
विज्ञापन
nomination will cancel in panchayat election

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उम्मीदवार यदि प्रचार के लिए पॉलीथिन का बैनर बनवाएगा तो उसका नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।

विज्ञापन


इसलिए भी हो सकता है नामांकन खारिज
नामांकन पत्र के साथ उसे इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित सीट के उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र में कमी निकली तब भी नामांकन खारिज हो जाएगा।

पढ़ें, आम आदमी के हक से मंत्रीजी के पति व बेटे की जेब हरी
विज्ञापन


जिला निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार में आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण दिया। सीडीओ ज्योति नीरज खैरवाल ने दिशा-निर्देशों पर कायदे से अमल करने की अधिकारियों को ताकीद की।
विज्ञापन
विज्ञापन


बताया गया कि हर उम्मीदवार को तीन शपथ पत्र देने हैं। इनमें उम्मीदवार को संपत्ति, शैक्षिक योग्यता, आपराधिक रिकार्ड के संबंध में बताना होगा। पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने के संबंध में भी शपथ लेनी पड़ेगी।


पढ़ें, जल्दी करें, एम्स को चाहिए 672 डॉक्टर

जिला पंचायत राज अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा खान ने बताया कि जिन उम्मीदवारों पर विशेष आडिट की वसूली बाकी रहेगी, उनका भी नामांकन खारिज हो जाएगा।

साथ ही उम्मीदवार को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और कोआपरेटिव बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यह प्रमाण पत्र न होने पर भी नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।

पढ़ें, हाइब्रिड बीज से गेहूं की जगह उग आई 'खतरनाक' घास

प्रशिक्षण में अधिकारियों को बताया गया कि किसी भी नामांकन पत्र को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारणों का संक्षेप में उल्लेख किया जाए। इस मौके पर एडीएम प्रशासन आलोक पांडेय, सहायक निर्वाचन अधिकारी राजवंश दुबे आदि मौजूद रहे।

नामांकन पत्र का मूल्य तय
जिला पंचायत राज अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा खान ने बताया कि ग्राम प्रधान के अनारक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य सौ रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए 50 रुपए तय किया गया है।

अनाराक्षित श्रेणी के वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 50 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 25 रुपए शुल्क रखा गया है।

पढ़ें, चुनाव ड्यूटी ने अफसरों को कर दिया पैदल

अनारक्षित श्रेणी के सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 100 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 50 रुपए शुल्क रखा गया।

सदस्य जिला पंचायत के अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 75 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed