फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Nh 74 scam High court Order to Government for Lawsuit on IAS pankaj pandey

एनएच 74 घोटाला: आईएएस पंकज पांडे की बढ़ेंगी मुश्किलें, कोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश

Tue, 17 Sep 2019 08:29 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 17 Sep 2019 08:29 AM IST
विज्ञापन
Nh 74 scam High court Order to Government for Lawsuit on IAS pankaj pandey
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल हाईकोर्ट ने करीब तीन सौ करोड़ से अधिक के चर्चित एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

विज्ञापन


कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करने के मामले में दो सप्ताह के भीतर केंद्र से अनुमति लेकर कोर्ट को जानकारी दे।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह ने भी पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग की। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी महेंद्र सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनएच-74 चौड़ीकरण के दौरान बैक डेट में कृषि भूमि की श्रेणी बदलकर दस गुना मुआवजा बांट दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ चार्जशीट दायर करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जा रही है, जो अब तक नहीं मिली है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी अनुमति लेनी हो लेकर दो सप्ताह में कोर्ट को जानकारी दी जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed