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400 करोड़ के एनएच-74 घोटाले में आरोपी बिल्डर प्रिया शर्मा ने कोर्ट में किया सरेंडर, जेल भेजा

Sun, 16 Dec 2018 08:46 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sun, 16 Dec 2018 08:46 AM IST
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NH 74 scam accused priya sharma surrender in court and gone to jail
priya

एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले की आरोपी प्रिया शर्मा ने हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को प्रभारी जिला जज एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण किया।

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यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तीन जनवरी 2019 को अब इस मामले की सुनवाई होगी। इसी मामले के दूसरे आरोपी सुधीर चावला भी कोर्ट में पेश हुए। आईएएस पंकज पांडे के मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।  
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एलाइड इंफ्रा की एमडी प्रिया शर्मा पर एनएच-74 भूमि मुआवजा वितरण घोटाले में मनी लॉड्रिंग करने समेत कई आरोप हैं। बीते दिनों उनके खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की थी।

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प्रिया शर्मा ने जिला कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया लेकिन जमानत नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दी थी।

इसके बाद प्रिया ने अंतरिम जमानत की समयसीमा बढ़ाने की मांग हाईकोर्ट से की थी लेकिन कोर्ट ने समय सीमा नहीं बढ़ाई और आदेश दिया कि वह 15 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में आत्मसमर्पण करें। शनिवार को प्रिया ने प्रभारी जिला जज एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण किया।

अदालत ने यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि तीन जनवरी 2019 को प्रिया पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। शनिवार को जेल में बंद इसी केस के दूसरे आरोपी सुधीर चावला भी कोर्ट में पेश हुए। सुधीर को जेल से कोर्ट में लाया गया था। आईएएस पंकज पांडे के मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

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