{"_id":"668252000ad9dbed0a060de6","slug":"new-criminal-law-first-case-under-the-new-law-was-registered-at-jwalapur-police-station-in-haridwar-district-2024-07-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"New Criminal Law: नए कानून के तहत हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज....सीएम धामी ने कहा-आज ऐतिहासिक दिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
New Criminal Law: नए कानून के तहत हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज....सीएम धामी ने कहा-आज ऐतिहासिक दिन
Mon, 01 Jul 2024 01:15 PM IST
रेनू सकलानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Published by: रेनू सकलानी
Updated Mon, 01 Jul 2024 01:15 PM IST
सार
आज से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। वहीं नए कानून के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।
विज्ञापन
नए कानून को लेकर बोलते सीएम पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नए कानून लागू होते ही हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में नए कानूनों में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। यहां गंगा किनारे बैठे युवक से चाकू दिखाकर लूट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
इसके अलावा राजपुर थाने में भी देर रात हुए एक हादसे के मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि, शहर की क्लेमेंटटाउन थाना पुलिस ने शांतिभंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जानकारी के अनुसार राजधानी के राजपुर थाना क्षेत्र के शिप्रा विहार कॉलोनी के गेट पर हादसा हुआ था। एसओ पीडी भट्ट ने बताया कि आमवाला तरला निवासी सौरभ रात करीब सवा 12 बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान गेट के पास उसकी मोटरसाइकिल को किसी कार चालक ने टक्कर मार दी।
विज्ञापन
घायल को पुलिस ने इमरजेंसी सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में सौरभ के पिता गुड्डू सिंह की ओर से पुलिस को शिकायत की गई है। इस आधार पर बीएनएस की धारा 125, 281 व 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पहले इस तरह से सड़क हादसे में घायल करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 337, 279 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था।
विज्ञापन
नई धाराओं में कितनी है सजा
- बीएनएस 125- कार्य जिससे मानव जीवन को खतरा हो- तीन महीने सजा या 2500 रुपये का जुर्माना, अपराध जमानतीय है।
- बीएनएस 181- लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना- छह महीने सजा या एक हजार रुपये जुर्माना, अपराध जमानतीय है।
- बीएनएस 324(4)- संपत्ति की हानि, जिसकी कीमत 20 हजार से एक लाख रुपये के बीच हो- दो वर्ष का कारावास व जुर्माना या दोनों, अपराध जमानतीय है।
शांतिभंग में किया गया ठेली संचालक का चालान
क्लेमेंटटाउन पुलिस ने भी नए कानून के तहत कार्रवाई की है। एसओ दीपक धारीवाल ने बताया कि बबलू निवासी गली नंबर पांच, पोस्ट ऑफिस रोड क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में ठेली लगाता है। उसे पुलिस ने ठेली को सड़क से हटाकर किनारे पर लगाने के लिए कहा था। इस पर वह भड़क उठा और शांतिभंग करने लगा। उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बता दें कि इस तरह के अपराध में पुलिस पहले सीआरपीसी की धारा 151 में गिरफ्तारी करती थी।
सीएम धामी ने कहा ऐतिहासिक दिन
वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश को मुक्ति मिल गई है। पूरे देश में नए आपराधिक क़ानून लागू हो गए हैं।
सीएम ने कहा कि इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। नए क़ानून दंड के लिए नहीं न्याय को ध्यान में रखते हुए बने हैं। वहीं हरिद्वार में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज हुए मुकदमे में व्यक्ति ने बताया कि कुछ देर के लिए वह रविदास घाट के पास बैठा था।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: मलबे से रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे फाटा के पास बंद, पिंडर घाटी के लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश
जहां दो अज्ञात व्यक्ति आए और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और कुछ नकदी छीन ले गए। साथ ही व्यक्ति को गंगा कि तरफ धक्का देकर भाग गए।