{"_id":"d0a1155fd3bfa66d1318fe4b5d9bd619","slug":"nainital-high-court-stop-teachers-exam-result-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: 3000 एलटी टीचर्स के परीक्षा परिणाम पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: 3000 एलटी टीचर्स के परीक्षा परिणाम पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 26 Mar 2015 08:12 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में लगभग 3000 सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही, न्यायालय ने राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले आरक्षण पर भी रोक लगाते हुए सरकार को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
याचिका में कहा नियमों का उल्लंघन
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी निवासी मुनीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 29 मार्च को होने वाली सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जा रहा है जो कि पूर्व में पारित 26 अगस्त, 2013 और 9 अप्रैल 2014 के आदेशों का उल्लंघन है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की कार्यवाही चल रही है, लेकिन सरकार की ओर से आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना आधार के दिया जा रहा है। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है।
विज्ञापन
16 अप्रैल तक सरकार से मांगा जवाब
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है।
साथ ही, न्यायालय ने राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले आरक्षण पर भी रोक लगाते हुए सरकार को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।