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उत्तराखंड: भांग और चरस के अवैध व्यापार को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, डीएम को जारी किए निर्देश
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Fri, 22 Jun 2018 11:36 PM IST
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nainital high court
- फोटो : google
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हाईकोर्ट ने राज्य के पहाड़ी जिलों में भांग की खेती और चरस के अवैध व्यापार पर राज्य के सभी जिलाधिकारियों और समाज कल्याण अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
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चंपावत पाटी निवासी सतीश सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार भांग की खेती व चरस के अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों के युवा और स्कूली छात्र नशे की चपेट में आ रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार वह स्वयं के खर्चे पर चरस व अफीम के खिलाफ सभाएं कर जन जागरुकता कर रहा है।
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शासन प्रशासन को प्रत्यावेदन भी दिए गए हैं। इस पर भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार सहित सभी जिलाधिकारियों और समाज कल्याण अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
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