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उत्तराखंड: भांग और चरस के अवैध व्यापार को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, डीएम को जारी किए निर्देश

Fri, 22 Jun 2018 11:36 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 22 Jun 2018 11:36 PM IST
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 Nainital High Court asks for Cannabis and Charas illegal business uttarakahnd
nainital high court - फोटो : google

हाईकोर्ट ने राज्य के पहाड़ी जिलों में भांग की खेती और चरस के अवैध व्यापार पर राज्य के सभी जिलाधिकारियों और समाज कल्याण अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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चंपावत पाटी निवासी सतीश सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार भांग की खेती व चरस के अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों के युवा और स्कूली छात्र नशे की चपेट में आ रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार वह स्वयं के खर्चे पर चरस व अफीम के खिलाफ सभाएं कर जन जागरुकता कर रहा है।
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शासन प्रशासन को प्रत्यावेदन भी दिए गए हैं। इस पर भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार सहित सभी जिलाधिकारियों और समाज कल्याण अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
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