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मसूरी में अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने नगरपलिका से मांगा जवाब, दिया चार हफ्ते का समय
Sat, 03 Aug 2019 09:36 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 03 Aug 2019 09:36 AM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : PTI
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नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी में अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगरपालिका परिषद मसूरी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी पंकज क्षेत्री ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मसूरी में लोगों ने सड़क और सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है।
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इस कारण आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। अतिक्रमणकारियों ने बहुमंजिले भवन तक बना दिए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद मसूरी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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