फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Motor Vehicle Act 2019: Uttarakhand fined without helmet new rates from November

Motor Vehicle Act 2019: बगैर हेलमेट नई दरों से उत्तराखंड में जुर्माना नवंबर से होगा लागू

Sun, 22 Sep 2019 09:21 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sun, 22 Sep 2019 09:21 AM IST
सार

  • प्रदूषण के अपराध में भी पहली नवंबर से लागू होंगी कंपाउंडिंग की नई दरें

विज्ञापन
Motor Vehicle Act 2019: Uttarakhand fined without helmet new rates from November
प्रतीकात्मक - फोटो : Social

विस्तार

प्रदेश में हेलमेट पहनने और प्रदूषण के मामले में नियमों के उल्लंघन पर फिलहाल पुरानी दरों से ही कंपाउंड शुल्क वसूला जाएगा। इन दोनों अपराधों में कंपाउंड की नई दरें पहली नवंबर से लागू होंगी।

विज्ञापन


नए मोटरयान अधिनियम को लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कंपाउंडिंग शुल्क की संशोधित दरों को मंजूरी दी गई थी। उसी दौरान ये निर्णय लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सोमवार को नई संशोधित दरों को लागू करने को अधिसूचना जारी होने के प्रबल आसार हैं।

विज्ञापन

परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। लेकिन बगैर हेलमेट और प्रदूषण की धाराओं में कंपाउंडिंग की नई दरें नवंबर से प्रभावी होंगी।

मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के हिसाब से बगैर हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपये का कंपाउंड शुल्क वसूला जाता है। इतना ही शुल्क प्रदूषण के मानकों को तोड़ने वाले वाहनों पर लागू है। लेकिन कैबिनेट से मंजूर नई दरों के मुताबिक, बगैर हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1,000 रुपये के कंपाउंडिंग शुल्क का प्रावधान है।

इसके अलावा तीन माह के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। इसी तरह प्रदूषण करने वाले वाहनों से पहली बार में 2500 रुपये और दूसरी बार में 5000 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने का प्रावधान है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed