फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   molestation with foreigner girl in the name of kundali jagran learning

कुंडलिनी जागरण सिखाने के बहाने विदेशी युवती को फ्लैट में बुलाया और फिर की शर्मनाक हरकत

Sat, 20 Oct 2018 09:20 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ऋषिकेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ऋषिकेश Updated Sat, 20 Oct 2018 09:20 AM IST
विज्ञापन
molestation with foreigner girl in the name of kundali jagran learning
पुलिस हिरासत में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

कुंडलिनी जागरण की शिक्षा देने के बहाने एक विदेशी युवक ने डेनमार्क की 22 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी।

विज्ञापन


युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। युवती की शिकायत पर थाना मुनिकीरेती पुलिस ने आरोपी सुदीप निवासी बलैन अमेरिकन (कैलिफोर्निया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक सुदीप बलैन कैलिफोर्निया से एक महीने पहले घूमने और म्यूजिक सीखने आया था। वह तपोवन स्थित एक गेस्ट हाउस में करीब 10 दिनों से ठहरा हुआ था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डेनमार्क की युवती से तपोवन स्थित इवा कैफे में हुई। 

विज्ञापन

विदेशी युवती ने कुंडलिनी जागरण सीखने की इच्छा जताई

दोनों में बातचीत के दौरान योग और कुंडलिनी जागरण की विधा और उसके चमत्कारिक प्रभाव की भी चर्चा हुई। विदेशी युवती ने कुंडलिनी जागरण सीखने की इच्छा जताई।

इस पर सुदीप ने युवती को अपने फ्लैट पर बुला लिया। 16 अक्तूबर को युवती जब सुदीप के फ्लैट पर पहुंची तो आरोपी ने कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब युवती को मामला संदिग्ध लगा तो उसने इन हरकतों का विरोध किया।

धारा 376 (1), 354 में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया

इस पर सुदीप ने युवती को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। युवती नहीं मानी तो आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। युवती ने एक स्थानीय पूर्व परिचित युवक जतिन अरोड़ा से पूरी घटना का जिक्र किया।

मुनिकीरेती थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि युवती की शिकायत पर सुदीप बलैन पुत्र कंवर सिंह निवासी ग्रीन स्ट्रीट मेल वैली, कैलिफोर्निया, अमेरिका के खिलाफ शुक्रवार को मुनिकीरेती थाने में धारा 376 (1), 354 में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed