अब नौकरी जाते ही 75% रकम निकाल सकेंगे पीएफ अशंधारक
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पीएफ अंशधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अचानक नौकरी चले जाने की सूरत में घर का खर्च चलाने का संकट पैदा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पीएफ अंशधारकों को पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम में छूट दे दी है।
अब वह नौकरी जाते ही अपना पीएफ अंशदान निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की केंद्रीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अब नौकरी जाने की सूरत में एक माह के भीतर 75 प्रतिशत रकम निकाल सकेंगे। यह नियम छह दिसंबर से देशभर में लागू हो गया है।
पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाल सकेंगे
इससे पहले कर्मचारी दो महीने बाद ही पूरा पैसा निकाल सकते थे। पीएफ के संशोधित नियम गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है।
पीएफ के संशोधित नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। पहले सरकार ने कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद 58 साल तक पीएफ नहीं निकालने की शर्त तय की थी।
वॉट्स एप नंबर से करें समस्या का समाधान
यह नियम 1 मई 2016 से लागू होना था। हालांकि, सरकार के इस नियम का विरोध हुआ और ट्रेड यूनियन की ओर से श्रममंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसके बाद अब यह बदलाव किया गया है।
ईपीएफओ देहरादून ने पीएफ अंशधारकों के लिए एक वॉट्स एप नंबर शुरू किया है। अगर आपको भी पीएफ से संबंधित कोई शिकायत है तो 6395731375 नंबर पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। जिसका समाधान किया जाएगा।