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सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर है जरूरी
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 04 Mar 2015 02:47 PM IST
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सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए ई-मेल/मोबाइल नंबर आवश्यक किया गया है। अगर आप विभाग में पहले से रजिस्टर्ड हैं और आपने यह जानकारी फार्म में नहीं दी है तो अब इसके लिए संशोधन आवेदन करना होगा। इसके लिए आखिरी तिथि आने वाली 30 अप्रैल नियत की गई है।
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बता दें कि अभी दून रेंज में 6 हजार के आस-पास रजिस्टर्ड सेवाकर दाता हैं। इसके अलावा अगर किसी आवेदक (सरकारी विभाग को छोड़कर) ने अपने परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) का उल्लेख नहीं किया है, उसे भी रजिस्ट्रेशन के लिए यह जानकारी देना आवश्यक किया गया है।
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केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर अधीक्षक तापस चक्रवर्ती के अनुसार वर्तमान में सभी पंजीकृत पैन हासिल कर अस्थाई से पैन आधारित पंजीकरण के लिए आन लाइन आवेदन करेंगे।
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इसके लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। ऐसा न करने पर अस्थाई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इससे पूर्व आवेदक को एक मौका उसका पक्ष रखने का दिया जाएगा।