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Dehradun News: प्रतिनियुक्ति से लौटे मेहरा, एएपीसीसीएफ मिला चार्ज
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वन मुख्यालय ने आदेश में लिपिकीय त्रुटि बताया
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद अपर प्रमुख वन संरक्षक सुरेंद्र मेहरा अपने मूल कैडर (राज्य) में वापस लौट आए हैं। इसके बाद प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने एक अस्थाई व्यवस्था के तहत आदेश जारी कर उन्हें मुख्य वन संरक्षक प्रशासन और मुख्य वन संरक्षक विधि प्रकोष्ठ का चार्ज सौंपा। इस आदेश के जारी होते ही उसके तकनीकी पहलू को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब इसमें संशोधित कर जारी करने की तैयारी है।
अभी तक मुख्य वन संरक्षक विधि प्रकोष्ठ का चार्ज अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी के पास था। यह जिम्मेदारी शासन ने सितंबर-2024 में दायित्वों के बदलाव के तहत जारी आदेश के बाद सौंपी थी। इस आदेश को जारी करने से पहले शासन स्तर पर सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक भी होती है। ऐसे में शासन स्तर से जारी आदेश में बदलाव क्या वन मुख्यालय स्तर से हो सकता है? इस सवाल को लेकर चर्चाएं होने लगी थी। बहरहाल, अब इस आदेश में संशोधित करने की तैयारी है। प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा का कहना है कि आदेश जारी होने में लिपिकीय त्रुटि हुई है। इस संबंध में संशोधित आदेश जारी करने का का निर्देश दिया गया है। एपीसीसीएफ मेहरा मुख्य वन संरक्षक प्रशासन की ही जिम्मेदारी संभालेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद अपर प्रमुख वन संरक्षक सुरेंद्र मेहरा अपने मूल कैडर (राज्य) में वापस लौट आए हैं। इसके बाद प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने एक अस्थाई व्यवस्था के तहत आदेश जारी कर उन्हें मुख्य वन संरक्षक प्रशासन और मुख्य वन संरक्षक विधि प्रकोष्ठ का चार्ज सौंपा। इस आदेश के जारी होते ही उसके तकनीकी पहलू को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब इसमें संशोधित कर जारी करने की तैयारी है।
अभी तक मुख्य वन संरक्षक विधि प्रकोष्ठ का चार्ज अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी के पास था। यह जिम्मेदारी शासन ने सितंबर-2024 में दायित्वों के बदलाव के तहत जारी आदेश के बाद सौंपी थी। इस आदेश को जारी करने से पहले शासन स्तर पर सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक भी होती है। ऐसे में शासन स्तर से जारी आदेश में बदलाव क्या वन मुख्यालय स्तर से हो सकता है? इस सवाल को लेकर चर्चाएं होने लगी थी। बहरहाल, अब इस आदेश में संशोधित करने की तैयारी है। प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा का कहना है कि आदेश जारी होने में लिपिकीय त्रुटि हुई है। इस संबंध में संशोधित आदेश जारी करने का का निर्देश दिया गया है। एपीसीसीएफ मेहरा मुख्य वन संरक्षक प्रशासन की ही जिम्मेदारी संभालेंगे।
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