फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Life imprisonment for murder in land dispute

जमीन विवाद में हत्यारोपी को आजीवन कारावास

Sun, 22 Aug 2021 12:51 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 22 Aug 2021 12:51 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder in land dispute
छह साल पहले जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी (दांडिक) राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि डोईवाला थाने में 26 अक्तूबर 2015 को गीता तोपवाल निवासी बौराड़ी अठुरवाला नकरौंदा ने हत्या से संबंधित मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया था कि उनके पति हरविंद्र तोपवाल की चाउमीन, बीड़ी, सिगरेट की दुकान है। उसी दिन शाम साढे़ छह बजे रिश्तेदार पूरण सिंह निवासी नकरौंदा ने दुकान पर आकर पाठल से पति के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पूरण सिंह उनकी जेठानी बीना तोपवाल का भाई है। बताया कि मेरा तथा मेरी जेठानी का जमीनी विवाद चल रहा है। पुलिस द्वारा एफआर लगाने के बाद ये मामला कोर्ट में चल रहा था।
विज्ञापन

जहां पूरण सिंह के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में ये दलील दी कि हत्या नहीं बल्कि सड़क हादसे में हरविंद्र की मौत हुई है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने हत्या से संबंधित तमाम सबूत व दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि घटना से एक दिन पहले पीड़िता की जेठानी ने उनकी जमीन से एक शहतूत का पेड़ भी काट दिया था, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते उनकी हत्या कराई गई। इसके बाद कोर्ट ने पूरण सिंह को दोषी सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साक्ष्य एवं सबूत के अभाव में कोर्ट ने दूसरी आरोपी बीना तोपवाल को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed