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हरिद्वार: पूर्व CMO समेत कई अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने जारी किए आदेश

Mon, 04 Jun 2018 07:54 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लक्सर
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लक्सर Updated Mon, 04 Jun 2018 07:54 PM IST
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Lawsuit will register on haridwar ex cmo for negligence in pregnant women case
court

कोर्ट ने हरिद्वार के पूर्व सीएमओ समेत कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किया है। इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।

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15 सितंबर 2017 को सिधड़ू गांव के मेनपाल की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया था। सीएचसी में उचित प्रबंध न होने पर गर्भवती को रेफर कर दिया था। टिक्कमपुर गांव स्थित जीवन ज्योति अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।

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गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था। उसके बाद मेनपाल ने जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक अरविंद कुमार, अस्पताल के स्टाफ, लक्सर के एसीएमओ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा गुप्ता, अस्पताल में मौजूद स्टाफ के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी।

बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद मेनपाल ने लक्सर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रार्थना पत्र दिया था। मेनपाल के अधिवक्ता मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दे दिए हैं। कोतवाली के एसएसआई हरिओम चौहान ने कोर्ट का आदेश मिलने की पुष्टि की है।
 

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