सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में दर्ज हुआ केस, नौ अगस्त हो सुनवाई होगी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कंचन चौधरी की कोर्ट में वाद दायर किया है। मामले में नौ अगस्त हो सुनवाई होगी।
कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रभारी विशाल राठौर ने अपने अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह के माध्यम से वाद दायर किया है। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आउटलुक पत्रिका में दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी को नशे का आदी बताया था। जिस नशे का उपयोग राहुल गांधी के करने के बारे में बताया था वह अत्यधिक नशीला पदार्थ है और कानूनन प्रतिबंधित है।
राहुल गांधी के साथ पार्टी की छवि खराब और प्रतिष्ठा धूमिल
विशाल राठौर ने याचिका में कहा है कि स्वामी के बयान से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी की छवि खराब और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इससे पार्टी के पदाधिकारी अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को अपमानित करने पर ज्वालापुर कोतवाली में सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ आठ जुलाई को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सुब्रह्मण्यम स्वामी का अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सुनवाई नौ अगस्त को होगी।