{"_id":"a3001497c02cbe8fc16d409eac330416","slug":"isro-chairman-dr-radhakrishnan-the-contempt-of-court-notice","type":"story","status":"publish","title_hn":"इसरो अध्यक्ष डा. राधाकृष्णन पर चला हाईकोर्ट का 'डंडा'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इसरो अध्यक्ष डा. राधाकृष्णन पर चला हाईकोर्ट का 'डंडा'
अमर उजाला, नैनीताल
Updated Mon, 23 Sep 2013 11:36 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र प्रसाद और 14 अन्य को वेतन वृद्धि देने के खंडपीठ के आदेश की अवमानना करने पर अध्यक्ष इसरो डॉ. के. राधाकृष्णन को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
कोर्ट ने कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई हुई।
पढें, BCCI को क्रिकेट दिखाएगी ये 'चिल्लर पार्टी'
वेतन में दो बार वृद्धि
रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र प्रसाद और 14 अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 1998 में केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं के वेतन में दो बार वृद्धि की थी।
विज्ञापन
उन वेतन वृद्धियों के आधार पर सारे वेतन भत्तों के लिए भी विचार किया जाना चाहिए था। पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तीन अगस्त, 2012 को आदेश पारित कर इसरो अध्यक्ष को कहा था कि वेतन भत्तों के लिए यह वृद्धि अनुमन्य होगी।
विज्ञापन
पढें, सोनिया पर टिप्पणी से घिरे रामदेव बाबा, बवाल
हाईकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन
अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद इसका पालन नहीं किया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अवमानना पर अध्यक्ष इसरो डॉ. के. राधाकृष्णन को अवमानना नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।