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इंस्टीट्यूट को लौटानी होगी ब्याज समेत छात्रा की फीस

Tue, 20 Aug 2019 01:18 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 20 Aug 2019 01:18 AM IST
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Institute will have to return the student fees along with interest
देहरादून। जिला उपभोक्ता फोरम ने राजपुर रोड स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी को छात्रा की फीस ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इंस्टीट्यूट को पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपये वाद खर्च भी देना होगा।
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कलीराम निवासी तिलक रोड फॉरेस्ट कॉलोनी ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। कलीराम का आरोप था कि उन्होंने अपनी पुत्री सीमा को एमबीए में दाखिला दिलाने के लिए 31 मई 2015 को नेशनल एकेडमी ऑफ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी राज प्लाजा से संपर्क किया था। इंस्टीट्यूट ने पंजीकरण के लिए 14 हजार रुपये लिए। कुछ दिन बाद जब दाखिला प्रक्रिया पूरी करने को कहा तो बताया गया कि इंस्टीट्यूट ने एमबीए का कोर्स बंद कर दिया है। बिना सूचना कोर्स बंद किए जाने पर कलीराम ने अपने पैसे वापस मांगे तो इनकार कर दिया गया। इस मामले में सुनवाई के बाद फोरम ने इंस्टीट्यूट को 14 हजार रुपये मय ब्याज लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।
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