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RTI: सूचना नहीं दे रहा सूचना आयोग
अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 11 Oct 2013 12:37 PM IST
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देहरादून में रहने वाले रिटा. कर्नल विजय कुमार राजदान को सूचना आयोग से ही शिकायत हो गई है।
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विजय कुमार ने नौ गांव में दो सड़कों के बारे में जानकारी मांगी थी। जिसके बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। जानकारी न मिलने पर यह मामला सूचना आयोग पहुंचा।
लोक प्राधिकारी के स्तर पर उपलब्ध नहीं सूचना
आयोग ने इस मामले में संबंधित लोक सूचना अधिकारी से जवाब मांगा तो कहा गया कि सूचना लोक प्राधिकारी के स्तर पर उपलब्ध नहीं है।
आरटीआई अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है कि सूचना अगर संबंधित विभाग के पास न हो तो वह सूचना उपलब्ध कराने से मना कर सकता है।
सूचना नहीं दी जा सकती
मसलन अगर सूचना एकत्र करने के लिए किसी तरह का सर्वे करना पड़ रहा हो तो सूचना अधिकारी कह सकता है कि यह सूचना नहीं दी जा सकती है।
इसके बावजूद राजदान को पूर्वी सड़क के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी गई। लेकिन पश्चिमी सड़क के बारे में सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित विभाग ने मना कर दिया।
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मामला निस्तारित कर दिया
राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने लोक सूचना अधिकारी के सूचना रिकार्ड में न होने के तर्क को मानते हुए मामला निस्तारित कर दिया।
अब राजदान का कहना है कि जिस तरह से पूर्वी सड़क की सूचना दी गई, वैसे ही पश्चिमी सड़क की सूचना भी दे दी जाए।
सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल का कहना है कि अपीलार्थी चाहे तो इस मामले में सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना अगर लोक प्राधिकारी के पास नहीं है तो अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
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