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देहरादून: किशोरी से छेड़खानी और मारपीट में दो सगे भाईयों को कारावास

Sat, 18 Feb 2023 07:03 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 18 Feb 2023 07:03 PM IST
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Imprisonment-molesting-assaulting-teenager
घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के दोषी दो भाईयों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। इनमें छेड़खानी के दोषी युवक को तीन साल और मारपीट करने वाले उसके भाई को एक साल कारावास की सजा सुनाई गई है। छेड़खानी के दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि, कोर्ट ने एक लाख रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के लिए सरकार को निर्देशित किया है।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना 20 नवंबर 2017 को डोईवाला थाना क्षेत्र की है। घटनाक्रम के अनुसार विशाल नाम का युवक अपने पड़ोसी के घर में घुस गया था। वहां पर किशोरी और उसके पिता अलग-अलग कमरे में मौजूद थे। जबकि, परिवार के बाकी सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे। विशाल, किशोरी को वहां पशुओं के कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी ने शोर मचाया तो उसके पिता वहां पहुंच गए। इस पर विशाल ने किशोरी और उसके पिता से मारपीट शुरू कर दी।
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कुछ देर बाद विशाल का बड़ा भाई जगदीश भी वहां पहुंचा और दोनों के साथ मारपीट करने लगा। पुलिस ने इस घटना में अगले दिन शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मुकदमे में पुलिस ने निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से मुकदमे में आठ गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने विशाल को तीन साल और जगदीश को एक साल की कैद की सजा सुनाई। विशाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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