डेढ़ साल की बच्ची से मिलने ससुराल पहुंची मां, पति ने दे दिया तीन तलाक, मुकदमा दर्ज
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तीन तलाक पर कानून बनने के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। एक महिला के अपने शौहर के खिलाफ तीन तलाक देने का मुकदमा यूएसनगर जिले की किच्छा कोतवाली में दर्ज कराया है।
पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में इससे पूर्व देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र में तीन तलाक में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था।
थाना सितारगंज के बघौरी निवासी शबाना ने रविवार को कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि उसका निकाह तीन साल पहले वार्ड 15, किच्छा निवासी राशिद के साथ हुआ था। निकाह के बाद से ही शौहर और परिवार वालों का व्यवहार उससे अच्छा नहीं रहा।
उसे बात-बात पर प्रताड़ित किया जाता रहा है। 20 दिन पहले शौहर राशिद, ससुर मोहम्मद हनीफ, सास रुखसाना, देवर दानिश और ननद मन्तशा ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। तब से वह मायके रह रही थी।
तीन अगस्त को वह भाई फैयाज के साथ अपनी डेढ़ साल की बेटी से मिलने ससुराल पहुंची। वहां ससुरालियों ने शौहर राशिद को उसे तलाक देने को कहा। इस पर शौहर ने उसे तीन तलाक दे दिया।
इस दौरान ससुरालियों ने उससे मारपीट भी की। भाई ने बीच बचाव किया तो उसे भी धारदार हथियारों से मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने शबाना की तहरीर पर उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा कर दिया है।