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फीकी भी न पड़ी थी हाथों की मेहंदी, ससुरालियों ने गर्भवती बहु को दे दिया जहर, अब उम्रभर भुगतेंगे सजा

Tue, 02 Oct 2018 10:05 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, बागेश्वर
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, बागेश्वर Updated Tue, 02 Oct 2018 10:05 AM IST
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Husband and whole family Got lifetime imprisonment for pregnant Daughter in law murder
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शादी को अभी दो महीने भी नहीं बीते और पति समेत पूरा परिवार हैवान बन बैठा। उन्हें गर्भवती बहु पर जरा भी तरस नहीं आया। पूरे परिवार ने उसे जहर देकर मौत की नींद सुला दिया।

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इसके बाद अब जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. जीके शर्मा ने हत्यारोपी पति, सास, ससुर, ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने शादी के दो माह बाद ही नवविवाहिता की जहर देकर हत्या कर दी थी।
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बैजनाथ थाने में 13 सितंबर 2017 को विमला देवी पत्नी मोहन चंद्र खुल्बे निवासी मन्यूड़ा ने नवविवाहित बेटी आरती की हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि सैन्य कर्मी पति रवि पांडे, ससुर महेश पांडे, सास तारकेश्वरी देवी उर्फ तारा देवी, ननद रुचि पांडे ने आरती को जहर देकर हत्या कर दी।

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शादी के तुरंत बाद ससुराली आरती का उत्पीड़न करने लगे

इससे पहले रवि और आरती की शादी भी विवादों के बीच हुई थी। आरोप था कि रवि ने आरती को प्रेम जाल में फंसाया। बाद में रवि शादी से मुकरने लगा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो वह शादी के लिए राजी हुआ। शादी के तुरंत बाद ही पति और अन्य आरोपी ससुराली आरती का उत्पीड़न करने लगे थे। अंतत: उन्होंने गर्भवती आरती की हत्या कर दी।

इस मामले की जांच के बाद बैजनाथ पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए। लैब परीक्षण में भी जहर की पुष्टि हुई।

आखिरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने उत्पीड़न और हत्या में सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही आरोपियों पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका। चारों आरोपियों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। डीजीसी अधिवक्ता आबिद हसन और एडीसी चंचल पपोला ने पैरवी की। विवेचना सीओ महेश जोशी और सीओ वीर सिंह ने की।

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