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मानवाधिकार आयोग ने ज्यादा ब्याज वसूलने वाले साहूकारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

Tue, 28 Dec 2021 01:21 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 28 Dec 2021 01:21 AM IST
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Human Rights Commission gave instructions to take action against moneylenders who charge more interest
कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने ज्यादा ब्याज वसूलने वाले साहूकारों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश आयोग ने जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने साहूकारी का लाइसेंस लेकर काम करने वालों की पड़ताल करने को भी कहा है। इस संबंध में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग को भूपेद्र कुमार लक्ष्मी ने नौ दिसंबर को अमर उजाला में प्रकाशित खबर को देखकर शिकायत की थी।
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बता दें कि पुलिस को छह दिसंबर को सूचना मिली थी कि देवीपुर गांव में मोहित यादव पुत्र वीर सिंह यादव नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक ने कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। उसके परिजनों ने ही दरवाजा तोड़ा और उसे फंदे से उतारा। उसने नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाई हुई थी। उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। उसने उसने अपनी मौत का जिम्मेदार राजू नेगी निवासी श्यामपुर को लिखा था।
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पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राजू नेगी घर पर नहीं है। बुधवार को राजू नेगी को क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मोहित यादव ने उससे 15 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। उसने मूल धन तो लौटा दिया था लेकिन ब्याज नहीं दे रहा था। इसके लिए उसे एक दिन मिलने के लिए बुलाया और उससे झगड़ा हो गया। इस दौरान नेगी ने उसे मारा पीटा भी था। नेगी को जब इस बात का पता चला कि मोहित यादव ने आत्महत्या कर ली है तो वह घर छोड़कर भाग गया था।
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