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युवक की मौत के मामले में होटल मालिक व दोस्तों पर मुकदमा
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देहरादून। विकासनगर निवासी युवक की होटल की बालकनी से गिरकर हुई मौत के मामले में राजपुर पुलिस ने होटल के मालिक और उसके दो दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि होटल मालिक ने कमरे की बालकनी में रेलिंग नहीं लगवाई थी, जिससे यह दुर्घटना हुई। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने उसके दो दोस्तों को भी नामजद किया है।
गौरतलब है कि नौ जनवरी की रात सूर्यांश राणा निवासी विकासनगर होटल ब्लू स्पायर के आंगन में मृत मिला था। बताया गया था कि सूर्यांश यहां बालकनी से नीचे गिरा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके चाचा राजपाल सिंह राणा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सूर्यांश नौ जनवरी को कमरा देखने के लिए राजपुर की ओर आया था। शाम के वक्त उसने फोन पर बताया कि वह अपने मित्र विशाल शर्मा उर्फ चुन्चु के यहां रुक रहा है, लेकिन रात में दो बजे फोन आया कि सूर्यांश राणा की होटल की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो गई है। वहां जाकर देखा तो पता चला कि बालकनी में रेलिंग ही नहीं लगी है। इसमें सबसे बड़ी लापवाही होटल संचालक की रही है।
यदि वहां रेलिंग होती तो शायद सूर्यांश की जान बच जाती। राणा ने पुलिस को बताया कि इस मामले में उन्हें सूर्यांश के मित्रों पर भी शक है। ऐसे में उनका नाम भी जांच में शामिल किया जाए। थाना प्रभारी राजपुर राकेश शाह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 304ए यानी लापरवाही के कारण दुर्घटना में मृत्यु होना के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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गौरतलब है कि नौ जनवरी की रात सूर्यांश राणा निवासी विकासनगर होटल ब्लू स्पायर के आंगन में मृत मिला था। बताया गया था कि सूर्यांश यहां बालकनी से नीचे गिरा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके चाचा राजपाल सिंह राणा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सूर्यांश नौ जनवरी को कमरा देखने के लिए राजपुर की ओर आया था। शाम के वक्त उसने फोन पर बताया कि वह अपने मित्र विशाल शर्मा उर्फ चुन्चु के यहां रुक रहा है, लेकिन रात में दो बजे फोन आया कि सूर्यांश राणा की होटल की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो गई है। वहां जाकर देखा तो पता चला कि बालकनी में रेलिंग ही नहीं लगी है। इसमें सबसे बड़ी लापवाही होटल संचालक की रही है।
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यदि वहां रेलिंग होती तो शायद सूर्यांश की जान बच जाती। राणा ने पुलिस को बताया कि इस मामले में उन्हें सूर्यांश के मित्रों पर भी शक है। ऐसे में उनका नाम भी जांच में शामिल किया जाए। थाना प्रभारी राजपुर राकेश शाह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 304ए यानी लापरवाही के कारण दुर्घटना में मृत्यु होना के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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