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OMG: तो क्या स्कूल हॉस्टलों में होता है ये 'घिनौना' काम

Thu, 29 Oct 2015 04:29 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, अल्मोड़ा
ब्यूरो / अमर उजाला, अल्मोड़ा Updated Thu, 29 Oct 2015 04:29 PM IST
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hostel warden sexually molest a kid.

अल्मोड़ा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में वॉर्डन द्वारा किया गया घिनौना काम आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा।

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स्थानीय प्राइवेट स्कूल में वॉर्डन के पद पर रहते हुए आरोपी राम सिंह ने 12 फरवरी, 2015 की रात को वहां रह रहे बालक से जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी ने बुधवार को नाबालिग बालक के शारीरिक और मानसिक शोषण के मामले में आरोपी रानीखेत निवासी स्कूल वॉर्डन राम सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

स्थानीय प्राइवेट स्कूल में वार्डन के पद पर रहते हुए आरोपी राम सिंह ने 12 फरवरी, 2015 की रात को वहां रह रहे बालक से जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया था। इसकी रिपोर्ट बालक के पिता ने नौ मार्च, 2015 को थाना कोतवाली रानीखेत में दर्ज कराई थी।

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14 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना

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पुलिस ने इसी दिन राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने धारा 377, 506 आईपीसी और पाक्सो अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विशेष अभियोजक अरुण गौड़ ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाहों को परीक्षित कराया।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 377 में आठ वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 में तीन वर्ष का कठोर कारावास, धारा छह पाक्सो अधिनियम में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 10 पाक्सो अधिनियम में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

न्यायालय ने जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपए पीड़ित बालक को देने के आदेश दिए हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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