फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Horizontal reservation bill for state agitators may come in assembly session Uttarakhand news in hindi

Uttarakhand: विस सत्र में आ सकता है आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का बिल, कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना

Thu, 31 Aug 2023 11:57 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 31 Aug 2023 11:57 AM IST
सार

पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान के मुताबिक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पारित हो जाएगा। जुगरान ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

विज्ञापन
Horizontal reservation bill for state agitators may come in assembly session Uttarakhand news in hindi
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश हो सकता है। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है।

विज्ञापन

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान के मुताबिक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पारित हो जाएगा। जुगरान ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

विज्ञापन


शासनादेश को ही कर दिया था समाप्त
उनके मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Tehri News: घर में गैस सिलिंडर फटने से हादसा, तीन लोग गंभीर घायल, राहत-बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची टीम

राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed