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High Court: निलंबित आइएफएस किशन चंद्र को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने की खारिज

Mon, 19 Dec 2022 10:16 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल।
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल। Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 19 Dec 2022 10:16 PM IST
सार

तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों के कटान का आरोप है। सरकार ने किशन चंद्र को निलंबित करते हुए विजिलेंस को जांच सौंपी थी। विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। 
 

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High Court Suspended IFS Kishan Chandra did not get relief from High Court Uttarakhand news
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र की ओर से सोमवार को अग्रिम जमानत देने के लिए लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है।

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कार्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। उन पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों के कटान का आरोप है। सरकार ने किशन चंद्र को निलंबित करते हुए विजिलेंस को जांच सौंपी थी। विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। 
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याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, जितने भी कार्य उन्होंने कराए हैं वह विभागीय अधिकारियों की सहमति से किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इससे पहले भी हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर निरस्त करने की याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

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