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नैनीताल हाईकोर्ट ने पेड़ों को काटने पर लगाई रोक
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 26 Nov 2016 12:25 AM IST
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हाईकोर्ट ने पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है।
- फोटो : demo pic
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हाईकोर्ट ने नरेंद्र नगर (जिला टिहरी गढ़वाल) में खाता नंबर 2 खसरा नंबर 512 और 514 में वीकेजे प्रोजक्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वीकेजे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर को होगी।
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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ऋषिकेश निवासी राजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून वीकेजे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नरेंद्र नगर में पेड़ों का अवैध रूप से कटवा रही है। इससे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है।
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याचिका में सुप्रीम कोर्ट के टीएन गोडावर्धन के निर्णय का हवाला दिया भी गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की है।
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