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नर्सों की हड़ताल पर हाईकोर्ट खफा, कहा फौरन काम पर लौटें

Sat, 12 Sep 2015 01:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 12 Sep 2015 01:13 PM IST
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high court says, nurses back to work.

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में विगत पांच दिनों से जारी नर्सों की हड़ताल के मामले में नाराजगी जताते हुए उन्हें तुरंत हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने के आदेश दिए हैं।

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साथ ही कोर्ट ने आदेशित किया है कि चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और पांच प्रतिनिधि शीघ्र एक साथ बैठक कर नर्सों की समस्या का समाधान करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि नियत की है।
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याचिका पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की अधिवक्ता लता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों ने पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रखी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
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सरकार का दावा, ज्यादातर मांगे मानीं
इस मामले में अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि नर्सों की मांगों को पूरा करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है और नर्सों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं।


नर्सेज एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता एमसी पंत ने कहा कि वे हड़ताल वापस ले लेंगे, लेकिन उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश की नर्सों को तुरंत हड़ताल वापस लेने के आदेश दिए।

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