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हाईकोर्ट: पॉलीथिन पर जुर्माना नहीं वसूल सकेगा जिला प्रशासन
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 11 Apr 2017 12:38 AM IST
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हाइकोर्ट ने हल्द्वानी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से व्यापारियों से जब्त की गई पॉलीथिन के मामले में करोड़ों रुपये के जुर्माने वसूलने के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित कर रोक लगा दी है।
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सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी में व्यापार करने वाले दलीप सिंह केशरवानी, विनय चौहान और आशिफ ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आठ मार्च 2017 को जिला प्रशासन और नगर निगम हल्द्वानी ने पॉलिथीन पकड़ने पर दलीप सिंह केशरवानी पर एक करोड़ 21 लाख रुपए , विनय चौहान पर तीन करोड़ और आशिफ पर एक करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
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याचिका में कहा गया कि शासन ने ललित मिगलानी की हाइकोर्ट की याचिका के निर्णय के क्रम में पॉलीथिन के संबंध में शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश में पॉलीथिन पकडे़ जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। प्रति पॉलिथीन पांच सौ रुपए जुर्माना इस आदेश का उल्लंघन है। इस आधार पर प्रति पॉलीथिन पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूल करना गलत है।
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न्यायालय ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व आदेश को न छूते हुए कहा कि पांच सौ रुपए प्रति नग जुर्माना ठीक नहीं है। पूर्व में हाइकोर्ट की खंडपीठ ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने का विस्तृत आदेश जारी किया था।