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हाईकोर्ट ने खारिज की भाजपा विधायक यतीश्वरानंद के खिलाफ याचिका, याची पर 1 लाख जुर्माना

Tue, 31 Jul 2018 09:43 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 31 Jul 2018 09:43 AM IST
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High court dismissed Petition against BJP leader Yatiswarananda
court Order

विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ मामले में भाजपा विधायक यतीश्वरानंद के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए याची पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह के खिलाफ दायर पूर्व मंत्री नवप्रभात की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईवीएम से छेड़छाड़ की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी। भाजपा के हरिद्वार ग्रामीण विधायक यतीश्वरानंद  के चुनाव को हरिद्वार जिले के फूलगढ़ गांव के निवासी चरन सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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कोर्ट ने एक मई 2017 को याचिकाकर्ता को तीन दिन के भीतर आवश्यक पैरवी का नोटिस जारी किया था।  चरन सिंह ने नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के लिए दस हजार रुपये की धनराशि जमा की। नोटिस प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बाकी 51 हजार रुपये जमा कराने के लिए याची को कहा।

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High court dismissed Petition against BJP leader Yatiswarananda
court

याची की ओर से पैसे जमा न करने पर सोमवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने चरन सिंह की याचिका को खारिज किया और याची पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। यह जुर्माना एक माह के भीतर याची को हाईकोर्ट में जमा करना होगा। विकासनगर के भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवप्रभात की याचिका पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

इसके अलावा, राजपुर विधायक खजान दास, रानीपुर बीएचईएल से विधायक आदेश कुमार, मसूरी विधायक गणेश जोशी, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रतापनगर विधायक विजय सिंह पंवार के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस प्रत्याशियों की याचिकाओं पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी। इनके खिलाफ राजकुमार, अंबरीष कुमार, गोदावरी थापली, प्रभुलाल बहुगुणा, विक्रम नेगी  इनमें से कुछ का कहना था कि विधानसभा चुनाव 2017 में  ईवीएम में गड़बड़ी की गई तो कुछ का कहना था कि दो-दो बार मताधिकार का प्रयोग किया गया।

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