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HC ने दिया उत्तराखंड सरकार को झटका, नहीं भंग होगा दुग्ध संघ बोर्ड

Sat, 04 Jun 2016 10:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लंढौरा
ब्यूरो/अमर उजाला, लंढौरा Updated Sat, 04 Jun 2016 10:01 PM IST
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high court cancel uttarakhand government order on milk board.
हरीश रावत - फोटो : AmarUjala

दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की प्रबंधन कमेटी के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जोर का झटका धीरे से दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के उन दोनों आदेशों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है, जिनमें सरकार ने दुग्ध संघ के बोर्ड को भंग करने एवं नए कमेटी बनाए जाने के आदेश जारी किए थे। इससे अब फिर से सरकार की ओर से बनाई गई प्रबंधन कमेटी के हटने से निर्वाचित समिति पर संघ का कार्यभार आ गया है।

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पिछले महीने शिकारपुर स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की प्रबंधन कमेटी के दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। जिससे बोर्ड को अल्पमत में मानकर सरकार ने 19 मई को बोर्ड को भंग कर दिया था।
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इसके अगले ही दिन यानि 20 मई को सरकार ने केहर सिंह को संघ का चेयरमैन बनाने के साथ ही कई सदस्य नामित करने का आदेश जारी कर दिया था। इस मामले को लेकर संघ के निर्वाचित चेयरमैन डॉ. रणवीर सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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चेयरमैन ने कोर्ट में रखा पक्ष
चेयरमैन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि चूंकि वह निर्वाचित चेयरमैन है, इसलिए उनका कार्यकाल पूरा हुए बिना उनको हटाया जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है।


अगर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने इस्तीफा दिया है तो बोर्ड को भंग करने की बजाए इस्तीफा देने वाले सदस्यों का चुनाव कराकर खाली पदों को भरा जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और अपनी मनमानी करते हुए गलत आदेश जारी किया जाए। जिससे सरकार के दोनों आदेशों पर रोक लगाई जाए। चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक सरकार के दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है।

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