फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court cancel government order of recruitment by upnl.

उत्तराखंड: उपनल से भर्ती पर HC ने दिया सरकार को झटका, शासनादेश निरस्त

Thu, 17 Nov 2016 11:21 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 17 Nov 2016 11:21 PM IST
विज्ञापन
high court cancel government order of recruitment by upnl.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश सरकार को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उपनल के माध्यम से ही नियुक्तियों से संबंधित शासनादेश निरस्त कर दिया है। 21 मार्च 2014 को श्रमिकों को सीधे नियोजन में न रख कर उपनल के माध्यम से रखने का शासनादेश जारी किया गया था।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के श्रमिकों को समिति के नियोजन में मानते हुए सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सतपाल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय आजीविका योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति का गठन कर इस समिति को नोडल एजेंसी घोषित किया था।

विज्ञापन

2014 में शासनादेश जारी करने का निर्देश

high court cancel government order of recruitment by upnl.
कोर्ट

वर्ष 2004 से सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत परियोजना सहायक, ड्राइवर व सुरक्षा गार्ड के पदों पर तैनात  कर्मचारी (याचिकाकर्ताओं) का नियोजन विधि अनुसार और सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से हुआ था। वर्ष 2013 में सरकार ने उन्हें हटा दिया और 21 मार्च 2014 को आउटसोर्स कर पदों को भरे जाने के शासनादेश जारी किया।

याचिकाकर्ता ने 21 मार्च 2014 के शासनादेश को चुनौती दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 21 मार्च 2014 के  शासनादेश के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया है, जिसमें श्रमिकों को सीधे नियोजन में न रख कर उपनल के माध्यम से रखने और वेतन में कटौती की गई थी। कोर्ट ने श्रमिकों को उत्तराखंड ग्राम्य समिति के नियोजन में मानते हुए सभी लाभ देने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed