हरिद्वार: छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद; फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
महिला बच्ची के साथ कलियर से रुड़की जा रही थी। रास्ते में महक सिंह उर्फ सोनू मिला। उसने महिला को रुपये दिए और अपने चार अन्य साथियों के साथ दोनों को वाहन में बैठाकर रुड़की की ओर ले गया। आरोप था कि रुड़की पहुंचने से पहले महक सिंह उर्फ सोनू ने ईख के खेत में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
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छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिंह ने पांच दोषियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर संयुक्त रूप से 15 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने महक सिंह उर्फ सोनू को छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया, जबकि राजीव उर्फ विक्की तोमर, सोनू तेजियान, सुबोध कुमार और जगदीश को अपहरण और दुष्कर्म में शामिल होने का दोषी माना। जुर्माना अदा नहीं करने पर सभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, कलियर क्षेत्र में एक महिला अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ मांगकर जीवन-यापन करती थी। 24 जून 2022 की शाम महिला बच्ची के साथ कलियर से रुड़की जा रही थी। रास्ते में महक सिंह उर्फ सोनू मिला। उसने महिला को 100 रुपये दिए और अपने चार अन्य साथियों के साथ दोनों को वाहन में बैठाकर रुड़की की ओर ले गया।
आरोप था कि रुड़की पहुंचने से पहले महक सिंह उर्फ सोनू ने ईख के खेत में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सभी ने महिला और बच्ची को मुख्य मार्ग पर उतार दिया और वहां से चले गए।
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अगले दिन महिला की शिकायत पर पुलिस ने महक सिंह उर्फ सोनू, राजीव उर्फ विक्की तोमर, सुबोध कुमार, सोनू तेजियान और जगदीश के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बच्ची का रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार कराया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी दोषियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पांचों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता
विशेष अदालत ने जुर्माने की राशि में से महक सिंह उर्फ सोनू पर लगाए गए जुर्माने का 50 प्रतिशत तथा अन्य चार दोषियों के जुर्माने में से 75-75 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक, सामाजिक और शारीरिक क्षति के लिए पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं।