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CM रावत स्टिंग मामला: 'राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती CBI जांच'
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Mon, 08 Aug 2016 11:23 PM IST
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मामले में सीबीआई ने हरीश रावत से पूछताछ भी की थी।
- फोटो : file photo
मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हाईकोर्ट में सोमवार को जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति वापस नहीं ले सकती है।
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इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत 19 अगस्त तक प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को चुनौती दी थी।
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रावत का कहना था कि विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में स्टिंग मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति राज्य कैबिनेट ने वापस ले ली थी। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसलिए सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त किया जाए।
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इस मामले में सोमवार को हरक सिंह रावत ने जवाब दाखिल कर कहा है कि प्रदेश के राज्यपाल स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके हैं। इसे राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती है। अब हरक सिंह का जवाब दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को 19 अगस्त तक हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।