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देहरादून: फायरिंग मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित, आचरण नियमावली में निहित प्रावधानों का उल्लंघन

Thu, 03 Sep 2026 01:06 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 03 Sep 2026 01:06 PM IST
सार

कार्यालय में हुई फायरिंग की घटना ने परिवहन विभाग में हड़कंप मचा दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी पर निलंबन की गाज गिरी है।

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Haldwani RTO Firing Case Senior Administrative Officer Mahendra Singh Negi Suspended Uttarakhand news
निलंबित - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में फायरिंग मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आरटीओ प्रशासन, हल्द्वानी ने भेजी आख्या में बताया कि नेगी द्वारा किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यालय में शस्त्र लाया गया।

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3:40 पर कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया। जिससे कार्यालय में उपस्थित कार्मिकों और लोगों में भय उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा राजकीय कार्य में बाधा पड़ी। यह कृत्य उत्तराखंड आचरण नियमावली में निहित प्रावधानों के का उल्लंघन है।
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संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अभिकथन गंभीर है, उनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नेगी को उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधम सिंह नगर से अटैच किया गया है। 

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