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दलित उत्पीड़न मामले में मौत होने पर पांच लाख दे सरकार: HC

Wed, 07 Dec 2016 01:16 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 07 Dec 2016 01:16 AM IST
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government will gave five lakh Compensation, says high court.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसी भी दलित की उत्पीड़न के कारण मृत्यु पर अंतरिम रूप से पांच लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर ढाई लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तत्काल मौके पर जाकर जांच करें और लापरवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें।

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इसके साथ ही कार्य के दौरान एक महिला होमगार्ड की गोली लगने से हुई मौत के मामले में कोर्ट ने मृतक के बेटे को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने, बेटे को पुलिस या होमगार्ड में नियुक्ति देने का आदेश दिया और यह भी कहा कि होमगार्ड का वेतन 400 से 750 रुपए प्रतिदिन करने पर सरकार विचार करे।
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बबलू उर्फ पीटर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां लाल कुआं पुलिस स्टेशन में होमगार्ड के रूप में तैनात थीं।

महिला होमगार्ड की मौत मामले में सुनवाई

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कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

एक सिपाही की लापरवाही के कारण बंदूक साफ करने के दौरान गोली लगने से उसकी मां की मौत हो गई थी। शासन की ओर से उसे मात्र पचास हजार रुपए मुआवजा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में मृतक आश्रित के रूप में मुआवजे और नियुक्ति दिए जाने की प्रार्थना की गई थी।

पूर्व में हाईकोर्ट की एकल पीठ के सामने यह तथ्य भी आया था कि होमगार्ड की सेवा नियमावली में मृतक आश्रितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को सरकार के समक्ष आवेदन करने का आदेश दिया था। एकल पीठ के इस आदेश को याचिकाकर्ता ने स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी थी।

मंगलवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मृतक आश्रित को नौकरी और 25 लाख मुआवजे का निर्देश

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याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता टीए खान ने कहा कि याचिकाकर्ता को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिलनी चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के साथ ही 25 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिया।

इसके साथ ही किसी भी दलित की उत्पीड़न के कारण मृत्यु पर अंतरिम रूप से पांच लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर ढाई लाख रुपए का भुगतान करने का भी आदेश खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे किसी भी मामले की संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तत्काल मौके पर जाकर जांच करें और लापरवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें।

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