उत्तराखंड: पूर्व समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला
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जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पद पर रहते हुए सरकारी धन का आहरण कर धोखाधड़ी करने के मामले में कांति राम जोशी के खिलाफ टिहरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी अविनाश सिंह भदौरिया की तहरीर पर दर्ज हुआ है।
भदौरिया की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि कांति राम जोशी ने वर्ष 2010-11 और 2012-13 में जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पद पर रहते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
जोशी ने विभागीय शिविरों के आयोजन के लिए शासकीय नियमों और प्रक्रियाओं के पालन किए बगैर धनराशि का आहरण किया। मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल ने मामले की जांच की थी।
जांच में 07 लाख 420 रुपये की धनराशि का ब्योरा नहीं दिया गया। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और सिद्ध होता है कि जोशी ने विभाग के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक षड़यंत्र और शासकीय धनराशि का गबन किया है।
डीएम टिहरी गढ़वाल ने जोशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को जोशी के खिलाफ टिहरी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
तहरीर के साथ थाने में सीडीओ की जांच रिपोर्ट की आख्या भी दी गई। जोशी का स्थानांतरण सहायक निदेशक समाज कल्याण निदेशालय से हटाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर हुआ था। जोशी अभी मेडिकल अवकाश पर हैं और उन्होंने पिथौरागढ़ में ज्वाइन नहीं किया है। निदेशालय से इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी है।