फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   fraud 45 lakh loan taken on someone else's property

किसी और की संपत्ति पर लिया 45 लाख का लोन, रजिस्ट्री हासिल कर किया फर्जीवाड़ा

Mon, 23 Sep 2019 10:41 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 23 Sep 2019 10:41 AM IST
सार

  • बैंक कर्मचारी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विज्ञापन
fraud 45 lakh loan taken on someone else's property
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

बैंककर्मियों की मिलीभगत से एक महिला के नाम पर 45 लाख रुपए का लोन ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलविन्दर कौर पत्नी स्वर्गीय परमजीत सिंह निवासी पार्क रोड ने इस संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। बलविन्दर ने बताया कि इन्दिरा देवी रौथाण पत्नी महावीर सिंह रौथाण निवासी कृष्णा विहार, आर्यपुरी मुजफ्फरनगर और अन्य लोगों ने बैंक मैनेजर के साथ सांठगांठ कर उनकी संपत्ति की मूल रजिस्ट्री हासिल की। इस संपत्ति के आधार पर फर्जी तरीके से उनके नाम पर लोन के लिए आवेदन किया गया। बैंक मैनेजर और एक अन्य बैंककर्मी ज्ञानेश गुप्ता ने लोन के कागजों में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए।

विज्ञापन


इस तरह से धोखाधड़ी कर इन्दिरा देवी रौथाण ने बलविन्दर की संपत्ति पर 45.76 लाख रुपए लोन स्वीकृत करा लिया। इसका पता उन्हें तब लगा जब बैंक से रिकवरी नोटिस मिला। बलविन्दर ने कहा कि आरोपी अब उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यही नहीं बैंक ने बलविन्दर की संपत्ति को 25 तारीख की नीलामी के लिए नोटिस प्रकाशित किया है। बलविन्दर ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने और मूल रजिस्ट्री वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने इन्दिरा देवी, बैंक कर्मी ज्ञानेश गुप्ता और हसनैन आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed