फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   four years jail to bank manager for Fraud in compensation amount

मुआवजे की रकम में धोखाधड़ी करने वाले बैंक प्रबंधक को चार साल की जेल, जानें पूरा मामला

Wed, 01 Nov 2017 01:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 01 Nov 2017 01:05 AM IST
विज्ञापन
four years jail to bank manager for Fraud in compensation amount

मुआवजे की रकम में धोखाधड़ी करने वाले बैंक मैनेजर को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। आगे जानिए पूरा मामला...

विज्ञापन


सीबीआई कोर्ट ने टिहरी में किसानों को मुआवजे के लिए आए एक करोड़ रुपये के ब्याज धोखाधड़ी के मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक और सहायक बैंक प्रबंधक को चार साल की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई के लोक अभियोजक अमित वर्मा के मुताबिक मामला वर्ष 1987-88 का है। टिहरी में बांध प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए सरकार की तरफ  एक करोड़ रुपये जारी किए गए थे। यह रकम एफ डी के रूप में पीएनबी में जमा थी।

विज्ञापन

four years jail to bank manager for Fraud in compensation amount

इसी रकम के ब्याज में हेराफेरी की गई। मामला गरमाया तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने छह साल की विवेचना के बाद 1997 में तत्कालीन बैंक मैनेजर वीके सिन्हा, सहायक प्रबंधक अशोक कुमार व टीएचडीसी के एसएल एसडी भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

सीबीआई की विशेष कोर्ट में मंगलवार को इस केस की सुनवाई हुई। लोक अभियजक अमित वर्मा ने पैरोकारी करते हुए 32 गवाह प्रस्तुत किए। सीबीआई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सही मानते हुए दोषी करार दिया।

लोक अभियोजक अमित वर्मा के मुताबिक साक्ष्यों के अभाव में भट्ट को बरी कर दिया। जबकि अन्य दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। दोनों आरोपी 15 से 20 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed