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Dehradun News: बिना सूचना विदेशी नागरिकों को ठहराना पड़ा भारी. होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 11 May 2024 11:51 AM IST
देहरादून ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Sat, 11 May 2024 11:51 AM IST
सार

विदेशी नागरिकों के आगमन व ठहरने कि सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना एक होटल संचालक को भारी पड़ गया। 

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Case filed against hotel operator for hosting foreign nationals without information Dehradun News
police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विदेशी नागरिकों को बिना सूचना के ठहराने के आरोप में होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ कैंट गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) के उपनिरीक्षक प्रेमचंद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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उन्होंने बताया कि कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के म्यूनिसिपल रोड पर दलीप सिंह चौहान होटल सुकून का संचालन करते हैं। होटल में 26 मार्च को दो ब्रिटिश नागरिकों उमा शिवले सैम्युअल और शिवले विपिन चन्द्र सैम्युअल रुके थे। इसकी सूचना होटल स्वामी ने विदेशी पंजीकरण कार्यालय में दो अप्रैल को देरी से दी।
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जबकि, दि फॉरनर एक्ट 1946 व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार विदेशी नागरिकों के आगमन व ठहरने कि सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है। मामले को गंभीरता से लिया गया। विदेशी नागरिक के निवास की सूचना छिपाये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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