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पांच निगमों के मेयर पद पर आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती, अधिवक्ता ने दाखिल की जनहित याचिका

Fri, 26 Oct 2018 08:56 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 26 Oct 2018 08:56 AM IST
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Five Mayor post Reservation Challenge in uttarakhand High Court nikay chunav 2018
nainital high court - फोटो : google

मेयर पद के लिए हुए आरक्षण को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सात निगमों में से पांच निगमों में मेयर पदों को आरक्षण में लाए जाने को आधार बनाया गया है। इस मामले में कोर्ट 26 अक्तूबर को सुनवाई कर सकती है।  

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हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने प्रदेश के सात नगर निगमो में मेयर पद के लिए गलत तरीके से आरक्षण तय किया है। अभी सरकार सात नगर निगमों में चुनाव करा रही है।

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मेयर के सात पदों में से पांच पद आरक्षित कर दिए गए हैं और दो पद अनारक्षित हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नही हो सकता।

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सरकार ने यह आरक्षण सत्तर प्रतिशत कर दिया है। याचिका में आरक्षण की प्रक्रिया को दोबारा तय करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है।

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