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Dehradun News: हत्या के प्रयास के मामले में पांच आरोपी जमानत पर रिहा
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मारपीट के मामले में दर्ज किया गया था मुकदमा
विकासनगर। अदालत ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में उदियाबाग निवासी संतोष, ओम निषाद, पंकज, संजय और विशाल कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
उदियाबाग निवासी महेश कुमार ने पुलिस को बताया था कि 10 सितंबर को करीब 8.45 बजे वह तहसील चौक से अपने घर जा रहे थे। उदियाबाग निवासी राहुल अपने 24 साथियों के साथ आया और मारपीट की। उन पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से वार किए गए। इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। राहुल ने खुखरी दिखाकर उन्हें धमकी दी। उसने कहा कि उसकी पत्नी यहां की प्रधान है। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले उदियाबाग निवासी संजय, रोबिन, आयुष, नंदलाल, नीटू, उदय, विशाल, पंकज, राजपाल, एटनबाग निवासी राहुल यादव उर्फ बंटी, संतोष, अनुज, सचिन, ओम निषाद, अंकित, रमेश, तरुण, यूना, सुनीत प्रकाश, शिवा, अमन, शुभम, फतेहपुर निवासी राहुल, अभिषेक राघव, अमन सैनी उर्फ कारलोश शामिल थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। संतोष, ओम निषाद, पंकज, संजय और विशाल कुमार ने न्यायालय में जमानत पर रिहा करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने पांचों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये की जमानत और दो-दो विश्वसनीय जमानती उपलब्ध करवाने पर रिहा करने के आदेश दिए।
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विकासनगर। अदालत ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में उदियाबाग निवासी संतोष, ओम निषाद, पंकज, संजय और विशाल कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
उदियाबाग निवासी महेश कुमार ने पुलिस को बताया था कि 10 सितंबर को करीब 8.45 बजे वह तहसील चौक से अपने घर जा रहे थे। उदियाबाग निवासी राहुल अपने 24 साथियों के साथ आया और मारपीट की। उन पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से वार किए गए। इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। राहुल ने खुखरी दिखाकर उन्हें धमकी दी। उसने कहा कि उसकी पत्नी यहां की प्रधान है। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले उदियाबाग निवासी संजय, रोबिन, आयुष, नंदलाल, नीटू, उदय, विशाल, पंकज, राजपाल, एटनबाग निवासी राहुल यादव उर्फ बंटी, संतोष, अनुज, सचिन, ओम निषाद, अंकित, रमेश, तरुण, यूना, सुनीत प्रकाश, शिवा, अमन, शुभम, फतेहपुर निवासी राहुल, अभिषेक राघव, अमन सैनी उर्फ कारलोश शामिल थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। संतोष, ओम निषाद, पंकज, संजय और विशाल कुमार ने न्यायालय में जमानत पर रिहा करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने पांचों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये की जमानत और दो-दो विश्वसनीय जमानती उपलब्ध करवाने पर रिहा करने के आदेश दिए।
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