दिवाली पर उत्तराखंड में भी पटाखे फोड़ने का सरकार ने तय किया समय, मिलेंगे सिर्फ ये दो घंटे
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दिवाली की रात आठ बजे से लेकर दस बजे तक पटाखे छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गृह विभाग ने दो दिन के मंथन के बाद शुक्रवार को समय का निर्धारण कर दिया। प्रमुख सचिव गृह आनंद बर्द्धन ने जिलाधिकारियों को लोगों को जागरूक करने के लिए निर्धारित समय का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्तूबर को दीपावली पर आतिशबाजी के लिए दो घंटे का समय निर्धारित करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पटाखों के दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग खुद पटाखे छोड़ने से परहेज करे।
इसी क्रम में शासन ने समय निर्धारण करने के लिए गृह विभाग को लिखा था। गृह विभाग दो दिन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा था। प्रमुख सचिव गृह आनंद बर्द्धन की तरफ से शुक्रवार को पटाखे छोड़ने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया गया।
आदेश में कहा गया है कि दीपावली और अन्य अवसरों पर रात में आठ बजे से लेकर दस बजे तक ही पटाखे छोड़े जाएंगे। जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि प्रदेश में पहले से ही दीपावली और दूसरे पर्वों पर रात आठ बजे से लेकर दस बजे तक पटाखे छोड़े जाने का समय निर्धारित था। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दे दिए हैं।