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Uttarakhand: त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं को भारी राहत, सस्ते होंगे कई सामान, जीएसटी की संशोधित दरें जारी
Sat, 20 Sep 2025 05:44 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Sat, 20 Sep 2025 05:44 PM IST
सार
जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में भी जीएसटी की संशोधित दरें जारी की गई हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद
विस्तार
वित्त विभाग ने राज्य में विभिन्न प्रकार के सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी। नई दरें लागू होने के बाद टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, छोटी कार, मोटरसाइकिल, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, कंफेक्शनरी के सामान सस्ते होंगे।
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सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में भी जीएसटी की संशोधित दरें जारी की गई हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगी।
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जीएसटी में किए गए परिवर्तन से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, साथ ही वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडे़गा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है।