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एक अप्रैल से पीएफ खाता धारकों के लिए शुरू होगी नई सुविधा, नहीं होगा अब झंझट

Sun, 31 Mar 2019 03:36 PM IST
अलका त्यागी आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून
आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 31 Mar 2019 03:36 PM IST
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epfo rules change in new financial year 2019

एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके तहत नौकरी बदलने पर आपको अपना पीएफ खाता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

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एक अप्रैल से अगर आप किसी कंपनी में जॉब बदलते हैं तो आपका पीएफ खाता स्वत: ही वहां चलने लगेगा। आपको नौकरी बदलने पर पीएफ  खाता ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय अधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि ईपीएफ  ट्रांसफ र का नया ऑटोमैटिक सिस्टम अगले महीने से लागू होगा।

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अब कागजों में शेयर नहीं चलेंगे

शेयर बाजार विशेषज्ञ रंजन वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से कोई भी कागजी शेयर यानी सर्टिफिकेट के रूप में शेयर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के नियम के हिसाब से सभी शेयर केवल डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे। इसके अलावा कोई प्रक्रिया मान्य नहीं होगा।

अब नंबर प्लेट शोरूम में ही लगेगी
अब नए वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक अप्रैल से नई गाड़ियों की खरीदारी जिस शोरूम से करेंगे, वहीं नंबर प्लेट भी लगेगी।
 

देना और विजया बैंक अब बनेंगे बीओबी

एक अप्रैल से देना बैंक और विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएंगे। लेकिन, इससे ग्राहक सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देना बैंक के डिप्टी जोनल हेड गिरीश कुमार ने बताया कि एक अप्रैल से होने वाले इस मर्ज के बाद भी ग्राहकों की पासबुक, चेकबुक वही चलेंगी।

जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े कागजात उपलब्ध होंगे। एक अप्रैल से देना और विजया बैंक के सभी होर्डिंग्स पर बीओबी का लोगो लग जाएगा।

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जीएसटी के इन नियमों में होगा बदलाव

रियल इस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें भी एक अप्रैल से लागू होंगी। इसके तहत सस्ते घरों पर एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा। दूसरी श्रेणी के मकानों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

31 मार्च 2019 तक सस्ते घरों पर आठ प्रतिशत जीएसटी रहेगा और दूसरी श्रेणी के घरों पर 12 प्रतिशत होगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ के टर्नओवर की सीमा होगी। जीएसटी में रजिस्टर करवाने के लिए टर्नओवर की लिमिट 40 लाख इसी तारीख से होगी।

बिजली की नई दरें

प्रदेश में एक अप्रैल से घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे इजाफा हो जाएगा। ट्यूबवेल कनेक्शनधारक किसानों की बिजली प्रति यूनिट 11 पैसे बढ़ाई गई है।

 

जबकि व्यावसायिक दरों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की है। औद्योगिक इकाइयों के बिजली के दाम प्रति यूनिट 18 पैसे बढ़ाए गए हैं। जबकि राज्य के साढ़े चार लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को भारी राहत दी गई है। उन्हें पिछली दर पर ही बिल का भुगतान करना होगा।

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