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Dehradun News: छात्रों को दान के महत्व के बारे में बताया

Fri, 13 Dec 2024 07:06 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Dec 2024 07:06 PM IST
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Educate students about the importance of charity
Supaul : सुपौल में अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को शराब तस्करी से जुड़े एक केस में अभियुक्त त्रिवेणीगंज निवासी गोपाल कुमार को 05 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रूपए का अर्थदंड सुनाया है। वही जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास सुनाया गया। त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 151/17 की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने बुधवार को ही गोपाल को दोषी करार दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि गोपाल अपनी टीवीएस स्पोर्टस बाइक से 05 मई 2017 को शराब की डिलेवरी कर रहा था। जहां सुबह करीब 10 बजे त्रिवेणीगंज स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसकी बाइक की डिक्की से हरियाणा राज्य निर्मित 375 एमएल की 04 बोतल अंगेजी शराब बरामद की। इस दौरान गोपाल भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 05, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत हुआ। वहीं अधिवक्ता शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने बचाव में पक्ष रखा।
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इधर, किशनपुर थाना से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नामजद आरोपी बलजीत सिंह काे दोषी करार दिया है। 06 मार्च 2023 को दर्ज किशनपुर थाना कांड संख्या 51/23 में बलजीत सहित कुल 04 लाेग नामजद हैं। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार बलजीत जिस ट्रक को चलाते हुए पकड़ा गया, उससे 178 कार्टन और 03 बोरा में कुल 4379 बोतल यानी 1642.5 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। ट्रायल के दौरान शुक्रवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने बलजीत को दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
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*पंजाब के मोगा का निवासी है शराब तस्करी का आरोपी बलजीत*
अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि किशनपुर थाना कांड संख्या 51/23 में बलजीत के अलावा अन्य तीन नामजद आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वही ट्रक चला रहा बलजीत मूल रूप से पंजाब के मोगा जिला अंतर्गत बग्गापरना थाना क्षेत्र के मल्की का निवासी है। गिरफ्तारी के वक्त उसका अस्थायी पता पश्चिम बंगाल के 24 परगना अंतर्गत कलकत्ता बेहाला था। इसके अलावा मामले में बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोघरडिहा थाना क्षेत्र के किशनीपट्टी निवासी प्रभु राय, धनकोर निवासी दीपक कुमार झा और मधुबनी के ही फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनीपट्टी निवासी केशव सिंह नामजद हैं। बलजीत ने स्वीकार किया है कि इससे पहले भी कई बार वह अन्य तीनों नामजद को शराब की खेप डिलेवरी कर चुका है। मामले में अभियोजन की ओर से 06 गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। वही बचाव में अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह ने दलील पेश की।
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